
Kanya Sumangala Yojana कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो बेटियों के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे बेटियों के सपने साकार होंगे और समाज को नई दिशा मिलेगी। जानते हैं क्या है कन्या सुमंगल योजना और कैसे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
छह श्रेणियों में मिलता लाभ प्रथम श्रेणी
द्वितीय श्रेणी: जिन कन्याओं का एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो। 2000 रुपये मिलेंगे। उनका जनम एक अप्रैल, 2018 से पहले न हुआ हो।
तृतीय श्रेणी: चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटियों को 3000 रुपये एकमुश्त।
षष्टम श्रेणी: वे सभी बेटियां योजना का लाभ पा सकती हैं, जिन्होंने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चालू शैक्षणिक सत्र में स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, 7000 रुपये एकमुश्त मिलेंगे।
है पात्रता
- लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन का बिल हो।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बेटियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में बेटी को भी लाभ मिलेगा। किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से जो जुड़वां बेटियां ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में तीनों बेटियों को लाभ दिया जाएगा।
- किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों व विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
पंजीयन के लिए ये चाहिए
बैंक खाता संख्या व पासबुक की स्कैन कॉपी (माता-पिता, अभिभावक या स्वयं की)
मृत्यु प्रमाण पत्र (पिता या माता के जीवित न होने की स्थिति में)
गोद ली गई बालिका के लिए गोद लेने का प्रमाण पत्र।
श्रेणीवार ये कागजात चाहिए
श्रेणी-एक: बच्ची की नवीनतम फोटो और निवास प्रमाण पत्र।
श्रेणी-दो: बच्ची की नवीनतम फोटो, टीकाकरण कार्ड व निवास प्रमाण पत्र।
श्रेणी-तीन: बच्ची की नवीनतम फोटो, कक्षा एक के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र।
श्रेणी-चार: बच्ची की नवीनतम फोटो, कक्षा छह के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र।
श्रेणी-पांच: बच्ची की नवीनतम फोटो, कक्षा नौ के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र।
श्रेणी-छह: बच्ची की नवीनतम फोटो, हाईस्कूल या इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र व अंक पत्र, संस्थान से मिला परिचय पत्र, डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश शुलक रसीद व निवास प्रमाण पत्र।
” महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन करने की आनलाइन सुविधा है। आवेदक mksy.up.gov.in पर जाकर अलग-अलग चरण में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद जांच कराकर लाभ दिया जाता है। ” कानपुर जिला प्रोबेशन अधिकारी, जयदीप सिंह ने बताया
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